मोहित कंबोज पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है धोखाधड़ी का केस, मिली सशर्त राहत
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बीजेपी नेता मोहित कंबोज को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने धोखाधड़ी केस की जांच में सहयोग करने की शर्त के साथ गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कंबोज और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर इंडियन ओवरसीज बैंक को 52.8 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। बैंक से लिए गए लोन को उन्होंने दूसरे कामों में लगाया था।