राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषाओं वाली संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और विधायिका ही इस पर कोई कदम उठा सकती है।