दिल्ली के हॉस्पिटल पर डेढ़ करोड़ जुर्माना, आईवीएफ में स्पर्म इंजेक्शन के दौरान गड़बड़ी का मामला
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेस्ट दिल्ली के एक अस्पताल पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस अस्पताल ने एक महिला को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसके पति के स्पर्म की जगह किसी अनजान पुरुष का स्पर्म इंजेक्ट कर दिया था। 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने हॉस्पिटल को एनसीडीआरसी के कंज्यूमर रिलीफ फंड में 20 लाख रुपए जमा करने का भी आदेश दिया है।