"मच्छर के काटने से हुई मौत पर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज": कलकत्ता हाईकोर्ट
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मच्छर के काटने से हुई मौत "दुर्घटना" नहीं है, इसलिए बीमा कंपनी कवरेज देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जिसमें एक बीमा कंपनी ने एक याचिकाकर्ता को कवरेज देने से इंकार कर दिया था, जिसका बेटा डेंगू से मर गया था, यह कहते हुए कि मच्छर के काटने से हुई मौत पर कवरेज नहीं मिल सकता।