अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 135 साल कारावास की सजा
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केरल की एक अदालत ने अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने के मामले में शख्स को 135 साल की कारावास की सजा सुनाई है। शख्स पर आरोप साबित हुआ है कि उसने चचेरी बहन के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती भी कर दिया। हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो, आईपीसी, आईटी एक्ट और जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है।