टेरर फंडिंग के मामले में दोषी यासीन मलिक को आज सुनाई जा सकती है सजा
Image Credit: Shortpedia
दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट टेरर फंडिंग मामले के दोषी करार यासीन मलिक को सजा सुना सकती है। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने यासीन को 19 मई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया था। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता पहले ही अपना जुर्म कबूल चुके हैं। मामले में उसे अधिकतम मौत की सजा या न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकता है।