सरकार ने बढ़ाई आरसी, डीएल समेत अन्य दस्तावेजों के रिन्यूल की तारीख
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सरकार ने फिर से आरसी, डीएल समेत अन्य दस्तावेजों को रिन्यू कराने की तारीख बढ़ाई। अभी इनके रिन्यूल पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। सरकार ने सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई। मंत्रालय ने एक एडवायजरी जारी कर परिवहन विभागों को निर्देश दिया कि पिछले साल फरवरी से जिन मोटर वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए।