CAPF को मिलेगी पुरानी पेंशन, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
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दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में आज अहम फैसला सुनाया। मामला केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़ा था। कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' मानकर फैसला सुनाया कि इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आगामी वक्त में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे।