कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी कैंसिल की
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर की सर्विस खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को 3 महीने में नई भर्तियां करने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया, 'सभी 36 हजार उम्मीदवार जो प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया के समय गैर-प्रशिक्षित थे, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाती है।'