भीमा कोरेगांव: SC ने खारिज की नवलखा-तेलतुंबडे की जमानत याचिका
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भीमा कोरेगांव मामले में SC ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नवलखा और तेलतुंबडे को आत्मसमर्पण करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट भी आत्मसमर्पण करने को कहा है। जनवरी 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद पुणे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था।