स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैर-जमानती अपराध, होगी 7 साल की कैद, लगेगा 7 लाख रुपये का जुर्माना
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प्रकाश जावड़ेकर बोले, 'डॉक्टरों और आरोग्यकर्मियों पर हमले सहन नहीं होंगे। ये गैर-जमानती अपराध होगा। स्वास्थ्यकर्मियों के गाड़ी या क्लिनिक पर हमला हुआ तो हमलावरों को नुकसान का दोगुना हर्जाना देना होगा। स्वास्थ्यकर्मियों को 50,000 से 2,00,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। गंभीर मामलों में हमलावरों को 6 माह से 7 साल तक की कैद और 1 से 7 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। नुकसान का दोगुना हमलावरों से वसूला जाएगा।'