रेप और हत्या के मामले में उम्रकैद मिलने के 10 साल बाद आरोपी बरी
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने महिला से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपी को 10 साल बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी की खिंचाई करते हुए कहा कि मामले में उनकी ढिलाई के कारण मृतका के साथ अन्याय हुआ है। जांच अधिकारी ने आरोपी ने गिरफ्तार करने के बाद सबूत तो जुटाए, लेकिन उनकी पुष्टि करने का कोई प्रयास नहीं किया।