चेन्नई में बैंक धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन सीईओ समेत 6 लोगों को सजा
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चेन्नई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई स्थित Palpap Ichinichi Software International Ltd के तत्कालीन सीईओ व चेयरमैन पी सेंथिलकुमार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा अदालत ने एसजेएस कंपनी के पूर्व निदेशकों टी.आर. धनसेकर, आर करुणानिधि और एक अन्य व्यक्ति बी लता भास को तीन साल के सश्रम कारावास और 1,25,000 का जुर्माना लगाया।