बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ रुपये, SC ने केंद्र को थमाया नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मृत निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाताधारकों के 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लावारिस राशि वारिसों को उपलब्ध कराने को कहा। आरबीआई गाइडलाइन के तहत डीईएएफ में ऐसे व्यक्तिगत बैंक खातों जिनमें 10 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ उनका पैसा इस फंड में जमा होता है। वहीं दस साल या अधिक से जिस पैसे पर कोई दावा न हो वह पैसा भी इस कोष में जमा किया जाता है।