अनिल कपूर के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में अभिनेता ने उनकी सहमति के बिना अलग-अलग संस्थाओं द्वारा उनके नाम, आवाज, तस्वीरें और उपनामों आदि का उपयोग करने पर नाराजगी जताई थी।अभिनेता ने अपने व्यक्तिव के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनिल कपूर की आवाज, नाम और तस्वीर का उनकी इजाजत के बिना व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।