आर्यन खान को कोर्ट से राहत, अब NCB ऑफिस में हर हफ्ते नहीं देनी होगी हाजिरी
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आर्यन के वकील की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस पेशी से राहत की मांग की गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत की इस शर्त को हटा लिया है। कोर्ट ने कहा कि आर्यन को अब हर हफ्ते मुंबई NCB के ऑफिस में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, आर्यन को दिल्ली में NCB जब भी तलब करेगी तो उन्हें 72 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा।