दुष्कर्म के आरोपी को बगैर तर्क मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द, हाई कोर्ट के तरीकों से सीजेआई नाराज
Image Credit: Shortpedia
19 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करते हुए बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा मनमाने ढंग से जमानत देने के तरीकों पर नाराजगी जताई। इस दौरान सीजेआई एनवी रमण और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि, तर्क न्यायिक प्रणाली का जीवन रक्त है। बिना तर्क के जारी हो रहे जमानत आदेश समझ से परे हैं।