पेट दर्द होने पर हुआ था नाबालिग से रेप का खुलासा, अब दोषी को मिली उम्रकैद
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक अदालत ने उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने दो वर्ष पहले 15 वर्ष की अपनी एक रिश्तेदार से बलात्कार किया था. अदालत ने कहा कि दोषी 'अमानवीय' अपराध के लिए किसी दया का हकदार नहीं है. विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने कहा कि पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने दोषी पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने बताया कि इसमें से आधी राशि पीड़िता को मिलेगी.