तलाक होने के बाद नहीं दर्ज होगा देहज का केस: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने तलाक संबंधी मामले की सुनवाई के दौरन यह कहा कि धारा 498ए या फिर दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत तलाक हो जाने के बाद महिला अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज नहीं करवा सकती है. जस्टिस एस नागेश्वेर राव और जस्टिस एसए बोबडे की पीठ का कहना है, अगर किसी मामले में तलाक हो चुका हो तो वहां धारा 498ए और धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता है. बता दें, दहेज के प्रावधानों के तहत जुर्माने के साथ 5 साल की सजा ही हो सकती है.