तुर्की में रेपिस्ट संग पीड़िता को करनी होगी शादी, लागू होगा ‘मैरी योर रेपिस्ट’ बिल
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तुर्की के एक कानून को लेकर दुनियाभर में बहस छिड़ी. दरअसल ‘मैरी योर रेपिस्ट’ कानून 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करने वाले रेपिस्टों से संबंधित है. जिसे अब तुर्की संसद में पास करने की तैयारी चल रही है. इस बिल की तुर्की में जमकर आलोचना हो रही है. वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे बाल यौन शोषण सहित रेप की मानसिकता को बल मिलेगा.