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नाबालिग का हाथ पकड़ना और जिप खोलना पॉक्सो के तहत यौन हमला नहीं- बॉम्बे हाई कोर्ट

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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और उसकी पैंट की जिप खोलना पॉक्सो कानून में यौन उत्पीड़न के तहत नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला तो नहीं है, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354-ए (1) (i) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला माना जायेगा।


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