सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 'किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता'
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कुछ राज्य सरकारों ने जो शर्तें लगाईं, सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बैन करना सही नहीं है। सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।