सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की
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केंद्र ने कोरोना के म्यूटेंट वेरिएंट का संक्रमण फैलने के मद्देनजर विदेशी आगंतुकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। नई एसओपी 22 फरवरी की रात 23 बजकर 59 मिनट से आगामी आदेश आने तक लागू रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक, ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया समेत अन्य देशों के आगंतुकों को तय यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भरना होगा और निगेटिव कोरोना रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।