15 फरवरी से लागू होगा GST से जुड़ा ये बड़ा बदलाव
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देश के राजस्व विभाग ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। जिसके तहत सभी आयातकों और निर्यातकों के लिए माल एवं सेवा कर पहचान संख्या अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। देश में इस क्षेत्र से जुड़ी सभी कंपनियों को 15 फरवरी से GSTIN अनिवार्य होगा और बिना इस नंबर का इस्तेमाल किए कंपनियां निर्यात और आयात नहीं कर पाएंगी।