संशोधित स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1 जुलाई से होंगे लागू, वित्त-वर्ष में कोई बदलाव नहीं- वित्त मंत्रालय
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वित्त-वर्ष के 30 जून 2020 तक बढ़ाये जाने की अफवाह को दरकिनार करते हुए वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अभी वित्त-वर्ष की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन केवल कर-चोरी को रोकने और स्टाम्प-शुल्क की प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिये राजस्व विभाग द्वारा 'भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899' में संशोधन के रूप में किया गया है। संशोधित अधिनियम को एक जुलाई से लागू किया जाएगा।