सुप्रीम कोर्ट ने कहा: सरकार बताए, बिटक्वाइन वैध है या अवैध?
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे और बताए कि यह वैध या अवैध। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा, 'आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।'