सुप्रीम कोर्ट का आदेश-15 जून तक जमा कराएं जेपी एसोसिएट 1 हज़ार करोड़
जेपी एसोसिएट को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 15 जून तक अतिरिक्त 1 हज़ार करोड रुपए जमा कराना है. फ्लैट खरीदारों की रकम वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. जेपी एसोसिएट को 2 हज़ार करोड़ जमा कराने थे. पर अब तक उसकी ओर से 750 करोड रुपए ही जमा कराए गए हैं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जेपी एसोसिएट 15 जून तक 1 हज़ार करोड रुपए जमा करा देता है तो उसकी सहयोगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक की बिक्री की कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी