सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोके केंद्र सरकार
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आज एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और दो राज्यों के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था। जिसमें मजदूरों को किसी भी तरह की अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं है। तीन मई तक किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं है।