आरबीआई की पाबंदी, डेक्कन अरब-कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक कर सकेंगे मात्र 1000 रुपये की निकासी
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आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया। आरबीआई के निर्देशानुसार, अगले 6 महीनों तक ग्राहक बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। 99.58% जमाकर्ता जमा बीमा और डीसीजीसी योजना के दायरे में हैं।