एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर पैन कार्ड या आधार अनिवार्य
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एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा करने पर या उतनी ही राशि की निकासी पर नया नियम आज से लागू हो गया है। ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।