अब बिना विलंब शुल्क जमा होगा मार्च और अप्रैल का GSTR-3B रिटर्न
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सरकार ने साल 2021 में मार्च और अप्रैल माह के लिए GSTR-3B जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क माफ किया। देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती हुई। 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत दी।