बेची गई माल्या की फ्रांस की संपत्ति, प्राप्त राशि देने से कोर्ट का इनकार
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विजय माल्या को एक ब्रिटिश अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई राशि देने से इनकार किया। अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए माल्या ने राशि मांगी थी। संपत्ति भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई। उससे मिले करीब 14.59 करोड़ रुपये ब्रिटिश कोर्ट के राजस्व कार्यालय में है। कोर्ट ने 2.33 करोड़ रुपये कानूनी लागतों के लिए देने को कहा।