समय पर ई-सत्यापन न करने अमान्य होगा आईटीआर, नया नियम 1 अगस्त से लागू
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2022-23 या 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी। अगर आपने 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरी है तो जल्द ई-सत्यापन कराएं। क्योंकि ऐसा न करने पर आईटीआर अमान्य हो जाएगा। नया नियम एक अगस्त, 2022 से लागू है। इसके तहत ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने वाले आयकरदाताओं को सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। पहले इसके लिए 120 दिन का समय मिलता था।