आज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ महंगा, देनी पड़ेगी स्टांप ड्यूटी
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आज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट महंगा होगा। इन्वेस्टर को फंड यूनिट खरीदने के लिए अब स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। फंड यूनिट ट्रांसफर करने पर भी स्टांप ड्यूटी लगेगी। जिसकी कैलकुलेशन कुल इन्वेस्टमेंट पर होगी। पहले म्यूचुअल फंड पर स्टांप ड्यूटी जनवरी 2020 से लगती, लेकिन इसे टालकर अप्रैल किया गया और फिर बढ़ाकर 30 जून किया गया था। म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्री पर स्टांप ड्यूटी नहीं वसूली जाएगी।