10 लाख से ज्यादा के नकद निवेश पर आयकर विभाग भेजेगा नोटिस
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म्यूचुअल फंड और इक्विटी में पैसे लगाने वाले निवेशक अगर किसी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि नकद में डालते हैं, तो आयकर विभाग उन्हें नोटिस जारी कर सकता है। बड़ी मात्रा में नकद लेनदेन पर निगरानी बढ़ाने के लिए आयकर विभाग ने यह कवायद शुरू की है। संबंधित निवेशक का आईटीआर अगर इस राशि से ज्यादा पैसे लगाने की अनुमति देता है, तो उसे डिजिटल तरीके से ही भुगतान करना चाहिए।