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10,000 से ज्यादा है टैक्स देनदारी तो जल्द करें भुगतान, वर्ना भरना पड़ेगा ब्याज

Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Shortpedia

अगर आपके ऊपर कर देनदारी 10,000 से ज्यादा है तो 15 सितंबर 2020 तक एडवांस टैक्स जरूर भरें। इसके भुगतान में देरी पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 234सी के तहत कुल देनदारी पर प्रतिमाह 1% की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। करदाता अगर भुगतान में विफल रहता है या 31मार्च, 2021 तक इसका 90% से कम चुकाता है तो धारा 234बी के तहत बतौर जुर्माना 1% ब्याज देना पड़ेगा।


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