होमबायर्स के लिए खुशखबरी, Book फ्लैट को कैंसिल करने पर बिल्डर को लौटाना होगा GST
Image Credit: shortpedia
बुधवार को CBIC ने रियल एस्टेट क्षेत्र में GST दरों में किये गये बदलाव को लेकर यह स्पष्टीकरण जारी किया कि यदि किसी होमबायर्स ने पिछले वित्त वर्ष में बुक कराया गया फ्लैट निरस्त कराया है, तो बिल्डर को उस फ्लैट पर वसूल किए गए GST भुगतान पर रिफंड करना होगा. बिल्डर को ऐसे रिफंड के बदले में क्रेडिट अडजस्टमेंट की सुविधा मिलेगी. नयी व्यवस्था एक अप्रैल 2019 से लागू हो गयी है.