31 मार्च 2023 के बाद आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड होंगे इनऑपरेटिव
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सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी किया गया। इसके लिए 31 मार्च 2023 की आखिरी तारीख है। किसी कारणवश 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर आप आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। बता दें, 50,000 रुपये से ऊपर का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए जरूरी है।