प्रवर्तन निदेशालय ने ज़ब्त की जेपी मॉर्गन की 187 करोड़ की संपत्ति
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प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम्रपाली ग्रुप के होमबायर्स के पैसे को गबन करने के मामले में शामिल बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन की 187 करोड रुपए की संपत्ति जांच एजेंसी ने ज़ब्त कर ली है। जेपी मॉर्गन इंडिया ने कुछ भी गलत करने से इनकार करते हुए संपत्ति ज़ब्त होने को अवैध बताया। जेपी मॉर्गन ने आम्रपाली ग्रुप के साथ कोई लेन-देन नहीं करने की बात कही।