चंदा और उनके पति को नहीं मिली अंतरिम राहत, स्पेशल बेड और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति मिली
Image Credit: Shortpedia
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ, सीबीआई कोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को सीबीआई हिरासत में स्पेशल बेड और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति दी। धूत को इंसुलिन लेने में मदद करने के लिए एक अटेंडेंट के जाने की अनुमति भी दी।