पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर लगा 18% जीएसटी, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने किया लागू
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पराठे के बाद अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की कर्नाटक पीठ ने पॉपकॉर्न को सामान्य खाने से हटाकर खास क्लब में शामिल करते हुए 18% की दर से जीएसटी लगा दिया। दरअसल पॉपकॉर्न कंपनी जेजे ने अपील की थी कि पॉपकॉर्न को कॉर्न, तेल, मसालों और हल्दी से बनता है इसलिए इसपर 5% का टैक्स लगाया जाना चाहिए लेकिन AAR सहमत नहीं हुआ और उसने 18% जीएसटी लागू कर दिया।