बिना रजिस्ट्रेशन बाइक टैक्सी का इस्तेमाल गैर कानूनी, लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
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हाल ही में दिल्ली सरकार परिवहन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों को चेतावनी भरे लहजे में आगाह करते हुए कहा है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल किया गया तो इसे उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई होगी। बता दें, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का ऐसे खुले तौर पर उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।