गाड़ियों में फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी
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सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट नियम जारी किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति/सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल अब पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए अब विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया है। पुरानी गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को विंड शील्ड पर लगाया जाएगा।